घूमने के शौकीन ट्रैवलर को भारत के इन 4 पासपोर्ट के बारे में जरूर होनी चाहिए जानकारी!

Tripoto
4th Jan 2022
Photo of घूमने के शौकीन ट्रैवलर को भारत के इन 4 पासपोर्ट के बारे में जरूर होनी चाहिए जानकारी! by Smita Yadav
Day 1

दोस्तों, क्या आपको पता है भारत में भी पासपोर्ट के कई प्रकार मौजूद हैं? जी हाँ, और इन 4 प्रकार के पासपोर्ट की अपनी अपनी खासियत है, जिनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। इनमें से कुछ पासपोर्ट अपने धारकों को वीजा-मुक्त यात्रा, तेजी से इमिग्रेशन कराने आदि में मदद करते हैं। भारत में विभिन्न वर्ग के लोग घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए इनका उपयोग करते हैं। तो चलिए आपको आज इस आर्टिकल में इनके बारे में पूरी जानकारी देते हैं।

नीला पासपोर्ट

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भारत के आम आदमी को नीले रंग का पासपोर्ट जारी किया जाता है। यह कस्टम, इमिग्रेशन अधिकारियों और विदेशों में अन्य अधिकारियों को आम आदमी और भारत के उच्च रैंक वाले सरकारी अधिकारियों के बीच अंतर करने में मदद करता है।

सफेद पासपोर्ट

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विभिन्न प्रकार के पासपोर्टों में सफेद पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली होता है। सरकारी अधिकारी सफेद पासपोर्ट के प्राप्तकर्ता होते हैं। यह आधिकारिक काम के लिए विदेश यात्रा करने वाले व्यक्तियों को जारी किया जाता है। सफेद पासपोर्ट कस्टम और इमिग्रेशन अधिकारियों के लिए धारक को सरकारी अधिकारी के रूप में पहचानना और उचित उपचार देना आसान बनाता है।

मरून पासपोर्ट

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भारतीय राजनयिकों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को मरून पासपोर्ट जारी किया जाता है। उच्च गुणवत्ता वाले पासपोर्ट के लिए अलग से आवेदन करना होता है। ऐसे पासपोर्ट धारक विदेश दौरों के दौरान कई लाभों के पात्र हो जाते हैं। इसके अलावा, उन्हें विदेश में उड़ान भरने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं है। साथ ही, मरून पासपोर्ट धारक नियमित लोगों की तुलना में बहुत तेजी से इमिग्रेशन औपचारिकताओं को पूरा करने में सक्षम होते हैं।

ऑरेंज पासपोर्ट

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भारत सरकार ने बहुसंख्यक आबादी के लिए नारंगी पासपोर्ट पेश करने के अपने निर्णय की घोषणा की है। यह एक ऐसे व्यक्ति की पहचान करने के लिए है जिसने 10वीं कक्षा से आगे पढ़ाई नहीं की है। नियमित पासपोर्ट के विपरीत, नारंगी पासपोर्ट में अंतिम पृष्ठ नहीं होगा जिसमें धारक के पिता का नाम, स्थायी पता और अन्य महत्वपूर्ण विवरण शामिल हों। जो लोग शैक्षिक रूप से योग्य नहीं हैं वे ईसीआर (इमिग्रेशन चेक आवश्यक) श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब यह है कि जब भी इस श्रेणी का कोई व्यक्ति विदेश जाना चाहता है, तो उसे इमिग्रेशन अधिकारियों द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करना होता है।

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