हिमाचल के यात्रियों के लिए ख़ुशख़बरी, अब नहीं दिखानी होगी RT-PCR रिपोर्ट, पढ़ें ताज़ा गाइडलाइन्स

Tripoto

आज 12 जून को हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोविड नियमों से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया है, जो हिमाचल प्रदेश का प्लान बना रहे यात्रियों के लिए बहुत ज़रूरी हैं।

इसमें कुछ नियम वहाँ घूमने से जुड़ें है, कुछ नियम वहाँ की दुकानों और दूसरी चीज़ों से संबंधित हैं।

क्या क्या बदलाव किए गए हैं

इन नियमों से सबसे बड़ा बदलाव यह किया गया है कि अब आपको हिमाचल प्रदेश बॉर्डर पर RT-PCR रिपोर्ट नहीं दिखानी होगी। सभी यात्री बिना RT-PCR रिपोर्ट के आसानी से बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं।

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श्रेयः मोहित तोमर

इसके साथ ही सुबह केवल 2 घंटे खुलने वाली दुकानें अब सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। दुकानें केवल सोमवार से शुक्रवार तक ही खुली रहेंगी। शनिवार और रविवार को कोविड नियमों के तहत ये दुकानें बन्द रहेंगी।

पूरे प्रदेश से धारा 144 हटा दी गई है। इसके साथ ही हर दिन शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगा रहेगा।

75 से अधिक संख्या वाले स्टाफ़ अपनी क्षमता से 50 फ़ीसदी लोगों को ही बुला सकते हैं।

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श्रेयः सूर्य तेजा

मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, डेन्टल कॉलेज भी फिर से सुचारू रूप से चल सकते हैं।

गाइडलाइन्स के मुताबिक़, सरकारी बसें और वाहन 50 फ़ीसदी लोगों के साथ चल सकते हैं।

फॉर्मेसी और नर्सिंग के स्कूल भी खोले जाएँगे।

कब से लागू होंगे यह नए नियम

हिमाचल सरकार ने फ़ैसला किया है कि ये सभी नियम आने वाले 14 जून से लागू किए जाएँगे।

मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज और डेन्टल कॉलेज 23 जून से खुलेंगे, जबकि फॉर्मेसी और नर्सिंग स्कूल 28 जून से खुलेंगे।

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