अगर आपने मेघालय घूमने आ रहे हैं तो मेघालय सरकार का ये निर्देश आपको ज़रूर जानना चाहिए।
सरकार के अनुसार, मेघालय में बाहर से आने वाले लोग, जो 24 घंटे से अधिक समय के लिए मेघालय में रहने वाले हैं, को सरकार की वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा। उपमुख्यमंत्री प्रेस्टन तिनसोंग ने इसकी जानकारी दी।
बीते शुक्रवार मेघालय सरकार ने अपने बचाव एवं सुरक्षा एक्ट, 2019 के 4 (ए) में संशोधन करते हुए बाहर से आने वाले लोगों के लिए निर्देश पारित किया है। इसके तहत आपको ऑनलाइन या फिर ऑफ़लाइन तरीके से सरकार को अपनी जानकारी देनी होगी।
निर्देशों का पालन न करने पर भारतीय दंड संहिता (IPC) के अनुच्छेद 176 व 177 के तहत अधिकतम 6 माह की जेल का प्रावधान है।
मेघालय के अलावा कुछ ऐसा ही नियम भारत के नागालैंड, अरुणांचल प्रदेश और मिज़ोरम में भी है, जिसे आईएलपी के नाम से जानते हैं।
मेघालय के खासी छात्र संगठन काफ़ी समय पहले से ही इसकी माँग कर रहे थे। उनके अनुसार इस नियम से आदिवासी लोगों के अधिकारों के संरक्षण के लिए यह नियम उपयुक्त है।
कैसे करें रजिस्टर
मेघालय सरकार का दावा है कि इससे सैलानियों को कोई दुविधा नहीं होगी, न ही लम्बी लाइनों में खड़ा होना पड़ेगा। जब आप मेघालय की सीमा पर आएँगे तो आपको एक QR कोड भेजा जाएगा जिस पर आप सीधा रजिस्टर कर सकते हैं।
इसके इतर, ऑनलाइन या ऑफ़लाइन, दोनों ही तरीकों से आप रजिस्टर कर सकते हैं। हालाँकि अभी तक सरकार ने इसके लिए अभी कोई वेबसाइट नहीं बताई है।
किस पर यह नियम लागू नहीं होगा
तीन प्रकार के लोग इस नियम से मुक्त हैं।
1. केन्द्र सरकार के कर्मचारी
2. राज्य सरकार के कर्मचारी
3. स्थानीय अधिकारी
आपके इस नियम को लेकर क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएँ।